राजस्थान
Sri Ganganagar: फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में पंजीकरण करवा अधिकाधिक लाभ उठाएं
Tara Tandi
24 Feb 2025 4:22 PM IST

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Sri Ganganagar श्रीगंगानगर । राज्य सरकार द्वारा संचालित एग्री स्टेक योजनातर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान 5 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सतीश शर्मा ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर तीन दिवस के लिए आयोजित करने के दिशा-निर्देश उपखंड स्तर से जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत आयोजित शिविरों में ग्राम स्तर के कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को कैंपों में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है। उपखंड स्तर पर शिविरों के मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व सहायक निदेशक कृषि, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार को दिया गया है।
उन्होंने बताया कि किसान इन शिविरों में अपनी फसलों का गिरदावरी एप के माध्यम से अधिक से अधिक गिरदावरी करवाना सुनिश्चित करें। चकबंदी वाले जिलों में लोकेशन डिसेबल्ड किए जाने के कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे की गिरदावरी संबंधित पटवारी द्वारा की जावेगी। जबकि खसरा वाले बगैर चकबंदी वाले गांवों में जिनमें खसरा है, किसान भाई स्वयं कृषि पर्यवेक्षक की मदद से अपनी फसल की गिरदावरी राज किसान गिरदावरी एप के माध्यम से करेंगे।
उन्होंने बताया कि साथ ही किसान अपने खेत की मृदा जांच उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं इस रबी सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जारी बीमा पॉलिसीयों को संबंधित कृषि पर्यवेक्षक एवं बीमा कंपनी प्रतिनिधियों से फार्म रजिस्ट्री कैंप में पहुंचकर प्राप्त करें। विभागीय योजनाओं की ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत सुविधाओं का फायदा उठाने के लिये किसान राज किसान सुविधा एप डाउनलोड अवश्य करें।
उन्होंने बताया कि सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यक्रम में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंदिर तथा गुरुद्वारों के माध्यम से अनाउंसमेंट कारवाई जाए। किसान ग्रुपों में भी प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तिगत डोर-टू-डोर संपर्क के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को सहभागिता सुनिश्चित करावे। उनके अनुसार इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन के उपरांत कृषकों को सभी फसलों यथा नगदी एवं उद्यानिकी, बागवानी फसलों की ई-प्रमाणित गिरदावरी की ऑनलाइन नकल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल पहचान, कृषि ऋण प्राप्त करने, खराबा होने की स्थिति में मुआवजा प्राप्त करने एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता रहेगी।
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