राजस्थान
Sri Ganganagar : अभ्युदय योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित
Tara Tandi
7 Jun 2024 11:02 AM GMT
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Sri Ganganagar श्रीगंगानगर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के निर्देशानुसार वित्तिय वर्ष 2024-25 हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों, समूह को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विŸा एवं विकास सह निगम लिमिटेड श्रीगंगानगर के परियोजना प्रबंधक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत बैंकों/बैंकिग संस्थाओ के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, समूहों को शहरी पोप, ग्रामीण पोप, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना एवं मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार हेतु किये जाने वाले कार्यां यथा फूड प्रोसेसिंग, हेण्डीक्रॉफट, सेवा उद्योग एवं व्यवसाय (किरयाना दुकान, मोबाईल रिपेयर, टेल्ट हाउस, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल सामान दुकान, टू वहीलर रिपेयर, फल-सब्जी दुकान, चर्म व्यवसाय, बैकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडिमेड गारमेन्ट, किरयाना खुदरा दुकान आदि) हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने है। इन पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 50000 रूपये जो भी कम हो, तक का अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते मे हस्तान्तरित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना मे लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, समूह कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुजा निगम, कमरा नं. 45 कलेक्ट्रेट परिसर श्रीगंगानगर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि) के साथ पूर्ण कर सीधे ही कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं।
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Tara Tandi
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