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चूरू। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के रतनगढ़ अधिशाषी अभियंता (प्रोजेक्ट) रामनिवास ने बताया कि आपणी योजना की मुख्य एवं वितरण पाईप लाईनों पर अवैध जल सम्बन्ध धारकों को 28 फरवरी 2024 तक अवैध जल सम्बन्ध पूरी तरह से खुद ही हटा लेने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2024 पश्चात् यदि मुख्य एवं वितरण पाईप लाईनों पर अवैध जल सम्बन्ध पाये जाते हैं तो प्रत्येक अवैध जल सम्बन्ध के विरूद्ध प्रतिवर्ष राशि 44 हजार के आधार पर गणना कर शास्ति राशि वसूली जाएगी तथा सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने बाबत पी.डी.पी.पी. अधिनियम, 1984 के सेक्शन 3 सब-सेक्शन 2 के तहत पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अवैध जल सम्बन्ध धारक की होगी।
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Tara Tandi
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