राजस्थान

विशेष अदालत पोक्सों ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत की खारिज

Admin4
18 Nov 2022 5:46 PM GMT
विशेष अदालत पोक्सों ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत की खारिज
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सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर विशेष अदालत पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी गिरिजेश उर्फ ​​राजू पुत्र किशोर महावर की जमानत अर्जी खारिज कर दी. पुलिस ने आरोपी को 31 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए. मामले के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 जुलाई की शाम करीब 4 बजे नाबालिग लड़की घर से निकली और बाजार में सामान लेने चली गई. शाम करीब साढ़े पांच बजे जब घर वापस पहुंचा तो नाबालिग बेटी गायब मिली। पीड़िता के पिता ने नाबालिग बेटी की हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. 13 जुलाई को पीड़िता के रिश्तेदार के मोबाइल पर नाबालिग बेटी ने फोन किया कि वह टोंक बस स्टैंड पर खड़ी है, उसे लेने आ जाओ.
नाबालिग के मामा जब उसे लेने पहुंचे तो वह वहां नहीं मिला और जिस नंबर से कॉल आई थी वह भी स्विच ऑफ है. मनीष रेगर ने 25 मई को नाबालिग के साथ छेड़छाड़, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था। इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। आरोपी उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के पिता ने शक जताया कि मनीष रैगर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नाबालिग बेटी का अपहरण किया है. 14 जुलाई को टोंक से फोन आया कि आरोपी मनीष नाबालिग बेटी को राजू महावर के घर छोड़ गया है। पीड़ित ने यह बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने साथ जाने से मना कर दिया। मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी गिरिजेश उर्फ ​​राजू पुत्र किशोर महावर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. आरोपी के
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