राजस्थान

31 मई 2024 तक भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशनर

Tara Tandi
28 May 2024 7:43 PM IST
31 मई 2024 तक भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशनर
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चूरू । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पंजीकृत पेंशनर्स हेतु जीवित प्रमाण पत्र देने व भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 निर्धारित की गई है।
विभाग के उप निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि इस तिथि तक पेंशनधारी द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया तो पेंशन बद कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी भौतिक सत्यापन हेतु प्राधिकृत अधिकारी है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के 6412 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 21303 पेंशनर्स वार्षिक सत्यापन से वंचित हैं। विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन करवाने के लिये विकल्प उपलब्ध करवाये गये हैं। ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र प्लस इत्यादि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक करवा सकते हैं। बायोमैट्रिक/अंगुली की छाप से यदि पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो वे स्वयं घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित दोनों मोबाईल एन्ड्रॉइड एप्प ‘राजस्थान सोशल पेंशन एवं आधार फेस आरडी डाउनलोड कर फेस रिकॉग्निशन के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है। यह सुविधा पूर्णतया निः6ाुल्क है। एक मोबाईल से अनेक पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन संभव है। इसमें पेंशनर के आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाता है। कुछ पेंशनर्स द्वारा इस विकल्प के उपरान्त भी बायोमैट्रिक नहीं आना, आधार एवं पेंशन पोर्टल पर मोबाईल नम्बर परिवर्तन होना या ओटीपी प्राप्त नहीं होना आदि कारण से सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो इस स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऎसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों जैसे पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उनका वार्षिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा।
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