Sirohi: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, 30 हजार सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित
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सिरोही: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उत्कृष्ट कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार इस योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर रही है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए अभ्यर्थियों से उनकी पसंद के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं नौकरियों के लिए 30 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल अथवा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में नवीनतम विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।
इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि कोचिंग संस्थानों द्वारा यूपीएससी, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, पूर्व में 3600 ग्रेड पे के साथ आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं वर्तमान में मैट्रिक पे-लेवल 10 परीक्षा, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक एवं अन्य समकक्ष परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षा, विभिन्न बैंकिंग एवं बीमा परीक्षाएं, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश, क्लैट, रेलवे भर्ती बोर्ड, यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा कर्मचारी चयन आयोग, सीडीएस एवं एसएसएटीआई, सीयूईटी आदि की तैयारी कराई जाती है।
यह नियम है: पुरोहित के अनुसार इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति श्रेणी का सदस्य होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों के परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे योजना के नियमों के अनुसार पात्र होंगे। अभ्यर्थी ने पूर्व में संचालित किसी भी अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो। यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आयोग, बोर्ड या किसी अन्य सरकारी संगठन में नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो वह कोचिंग योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
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