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Sikar सीकर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शालिनी गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सीकर न्यायक्षेत्र स्थित समस्त न्यायालयों में 13 सितम्बर 2025 को इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया एवं महत्व से अवगत कराते हुए सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण सीकर शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत मुकदमों के निस्तारण का सस्ता सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण उपाय है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा कोर्ट फीस के रूप में अदा किये गये राशि पक्षकारों की लौटा दी जाती है, जिससे पक्षकारों को सस्ता न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत की प्रक्रिया पक्षकारों की सहमति मात्र पर आधारित होने से इसमें कोई तकनीकी पेचीदगी नहीं होती है।
यह प्रक्रिया पक्षकारों के माध्य पारस्परिक वैमनस्य को दूर कर पारस्परिक सौहार्द एवं सामंजस्य की स्थापना करने में भी सहायक साबित होती हैं। लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये प्रकरणों को फैसला अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं हो सकती जिस कारण पक्षकारों को दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से छुटकारा प्राप्त होता है।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित मुकदमों के अलावा ऐसे संभावित प्रकरणों को भी प्री-लिटिगेशन के रूप में निपटाया जा सकता हैं जिनमें भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना हो। मूल रूप से ऐसे प्रकरण बैंकों द्वारा पक्षकारों को दिये गये ऋणों की किश्त वसूली के संबंध, बिजली-टेलिफोन के बकाया बिलों की वसूली से संबंधित होते हैं।
13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिए सीकर जिला मुख्यालय एवं फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना, रींगस, दांतारामगढ़, खण्डेला एवं धोद पर कुल 17 बैंचे गठित की गई है जो प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्रकरणों की सुनवाई एवं राजीनामें की कार्यवाही करेगी।
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