राजस्थान
Sikar: कृषकों व आमजन के समक्ष लॉटरी निकाली कृषक उपहार योजना
Tara Tandi
22 Aug 2024 4:56 AM GMT
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Sikar सीकर । क्षेत्रीय उप निदेशक कृषि विपणन दयानंद सिंह ने बताया कि राज्य में राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 धारा 34 ए के अन्तर्गत ई-नाम के माध्यम से कृषि उपज को विक्रय तथा ई-भुगतान के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू की गई। "कृषक उपहार योजना" के अन्तर्गत 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक ई-नाम पोर्टल पर खण्ड स्तर पर 95897 कूपन जारी किए गए।
उन्होंने बताया कि ई-उपहार कूपनों की लॉटरी मण्डी समिति स्तर पर गठित समिति के समक्ष मंगलवार को दोपहर 12 बजे डिजिटल माध्यम से कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, सीकर में स्थित सभागार में प्रशासक,(मंडी खण्ड मुख्यालय) अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर रणजीत सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सीकर, अमर चन्द सैनी, व्यापार संघ प्रतिनिधियों, किसान संघ प्रतिनिधियों एवं उपस्थित कृषकों व आमजन के समक्ष लॉटरी निकाली गई। कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता श्रीमाधोपुर के किसान रूडमल को 50 हजार रुपए द्वितीय पुरस्कार विजेता सूरजगढ के किसान प्रदीप को 30 हजार रुपए व तृतीय पुरस्कार विजेता नागौर के किसान बलदेवराम 20 हजार रुपए का दिया गया।
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Tara Tandi
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