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जेल में निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों के बारे में बताया
सीकर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर सचिव शालिनी गोयल ने कल (शुक्रवार) को जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों के बारे में बताया। मेडिकल बैरक, रसोईघर, बंदियों के बैरक आदि की साफ-सफाई के निर्देश दिए।
सचिव शालिनी गोयल ने जेल अधीक्षक, मुख्य कानूनी सहायता बचाव वकील और सहायक कानूनी सहायता बचाव वकील के साथ नाबालिगों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और जेल परिसर में एक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में बंदियों को किशोर न्याय अधिनियम एवं नाबालिगों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों आदि की जानकारी दी गई। इस दौरान जेल अधीक्षक रामकिशन सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा।
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Admindelhi1
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