राजस्थान

मॉब लिंचिंग मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा

Admin4
26 May 2023 7:05 AM GMT
मॉब लिंचिंग मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा
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जयपुर। राजस्थान के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में अलवर कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है. इस मामले में कोर्ट ने चारों दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है. वहीं, एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। सजा पाने वाले दोषियों के नाम परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय हैं।अपर जिला जज सुनील गोयल ने फैसला सुनाया है। आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी कर दिया है। नवल किशोर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. कोर्ट ने चारों को आईपीसी की धारा 341, 304 के तहत दोषी करार दिया।
रकबर खान मॉब लिंचिंग का मामला करीब पांच साल पुराना है। 20 जुलाई 2018 को अलवर में रकबर खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। रकबर और उसका दोस्त असलम देर रात गायों को पैदल ले जा रहे थे। तभी रामगढ़ के लालवंडी इलाके के कुछ ग्रामीणों ने गाय तस्करी के शक में दोनों को रोक लिया. अचानक कुछ लोगों ने रकबर पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की गई। यह सब देख असलम वहां से भाग निकला।
मारपीट के बाद रकबर को पुलिस को सौंप दिया गया। रकबर की कुछ घंटे बाद पुलिस हिरासत में मौत हो गई। रकबर की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ था। वहीं पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय व नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी विजय को घटना के करीब 13 महीने बाद जयपुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था।
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