राजस्थान

नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपियों को सात साल की कैद

Teja
13 Feb 2023 5:05 PM GMT
नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपियों  को सात साल की कैद
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जयपुर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों बजरंग लाल व संजीत कुमार सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि मौजूदा समय में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार बढ रहा है और इससे युवा पीढी में नशे की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी हुई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि 26 जून 2017 को करधनी थाना पुलिस (Police) ने आरोपी बजरंग लाल व संजीत कुमार के कब्जे से बीस किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया था. इसके लिए उनके पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था. पुलिस (Police) ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश कर गवाहों के बयान दर्ज कराए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है.

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