राजस्थान

सेशन न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी एलडीसी को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
9 Sep 2022 10:31 AM GMT
सेशन न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी एलडीसी को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई
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सिटी कोर्ट रूम न्यूज़: राजस्थान के श्रीगंगानगर में सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश ने रिश्वत लेने के आरोपी महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कनिष्ठ लिपिक को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो सूत्रों के अनुसार कनिष्ठ लिपिक विनोद कुमार को लगभग 12 वर्ष पहले 24 दिसंबर 2010 को परिवादी भागीरथ से दो हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों तत्कालीन एसीबी के सीआई प्रशांत कौशिक ने सूरतगढ़ में गिरफ्तार किया था। विनोद कुमार महिला एवं बाल विकास विभाग के सूरतगढ़ कार्यालय में पदस्थापित था। प्रकरण के मुताबिक परिवादी भागीरथ की पत्नी सोना देवी को चक 01 डीडब्ल्यूएसएम ग्राम पंचायत बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ से आशा सहयोगिनी के पद पर चयनित करवाने और इसी ग्राम पंचायत की एक अन्य महिला लक्ष्मी देवी को प्रशासन गांव के संग अभियान में चयनित होने पर उसकी आठवीं की टीसी फर्जी होने के कारण चयन निरस्त करवाने की एवज में विनोद कुमार ने रिश्वत की मांग की थी।

पकड़े जाने पर श्रीगंगानगर में एसीबी के तत्कालीन प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने अनुसंधान पूर्ण कर विनोद के खिलाफ 7 अक्टूबर 2011 को अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया। इस मामले में आज न्यायालय ने विनोद को दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दो वर्ष कठोर कारावास तथा दो हजार का अर्थदंड तथा एवं तीन वर्ष कठोर कारावास और 3000 का अर्थदंड लगाया है।

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