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झालावाड़ मादक पदार्थ तस्करी के दो साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपित मेहरबान सिंह पिता भगवान सिंह निवासी पिड़ावा जिला झालावाड़ व मेहरबान सिंह पिता अर्जुन सिंह निवासी गरोठ को 20-20 वर्ष कारावास व दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मंदसौर (मप्र)। जबकि दो आरोपितों को बरी कर दिया गया।
विशेष पीपी सीबीएन रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि 14 सितंबर 2020 को सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) कोटा की टीम ने बाइक सवार युवकों को कोटा-झालावाड़ हाईवे (एनएच 27) पर पुलिया के नीचे रोका था. पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मेहरबान सिंह बताया। एक झालावाड़ के पिड़ावा का रहने वाला था। दूसरा मंदसौर एमपी का रहने वाला था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बैग मिला, जिसमें 2 किलो 20 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर मिला। जो किसी को सप्लाई करने वाले थे। टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 9 गवाहों के बयान हुए।
HARRY
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