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झालावाड़। बकानी थाना क्षेत्र के 3 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट झालावाड़ ने गुरुवार को आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई. आरोपियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया था.
झालावाड़ एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने गुरुवार की दोपहर आरोपी रामप्रसाद, नंदलाल, लक्ष्मीनारायण, भोला उर्फ मोहनलाल, रामबाबू, रामनारायण, बालचंद और कालूलाल को जानलेवा हमले की धाराओं में दर्ज मामले में सजा सुनाई. आरोपी रामप्रसाद व नंदलाल को 10 साल के साधारण कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि लक्ष्मीनारायण को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 45 दस्तावेज पेश किये गये.
मामले में अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि मोदी थाना बकानी निवासी पीड़िता मांगीबाई लोढ़ा (35) ने अस्पताल में दिए बयान में बताया कि 25 मई 2020 को रात 9 बजे मैं, मेरे भाई नंदलाल और भतीजे चांदमल पर हमारे गांव के लोगों ने हमला किया था। रामप्रसाद, नंदलाल, लक्ष्मीनारायण, भोला उर्फ मोहनलाल रामबाबू ने गंडासी और लाठियों से जानलेवा हमला किया था. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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