राजस्थान

रेप करने के मामले में आरोपी को सुनाई सजा, 20 साल के कठोर कारावास के साथ लगाया 50 हजार का जुर्माना

Admin4
22 Sep 2022 12:23 PM GMT
रेप करने के मामले में आरोपी को सुनाई सजा, 20 साल के कठोर कारावास के साथ लगाया 50 हजार का जुर्माना
x

नाबालिग से रेप के मामले में धौलपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने नाबालिग को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मुरारी ने 2021 में कौलारी थाना क्षेत्र में खेत में चारा काटने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़ित नाबालिग के चीखने-चिल्लाने पर एक महिला को आते देख आरोपी फरार हो गया. पीड़िता के परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराकर उसका बयान दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जो कोर्ट से जमानत पर बाहर है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता नाबालिग से मुकर गया, लेकिन लोक अभियोजक ने पत्र में फॉरेंसिक लैबोरेटरी की डीएनए जांच रिपोर्ट पेश की. डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद बुधवार को पोक्सो कोर्ट के जज जमीर हुसैन ने आरोपी मुरारी के बेटे विद्याराम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

Admin4

Admin4

    Next Story