राजस्थान

लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन घर बैठे कर सकेंगे मतदान बढ़ती उम्र

Tara Tandi
21 March 2024 1:21 PM GMT
लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन घर बैठे कर सकेंगे मतदान बढ़ती उम्र
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उदयपुर । लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव लोकसभा आम चुनाव-2024 में देश के हर पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग कटिबद्ध है। मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव में सहभागी बनने और अपने मतदाधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) चलाया जा रहा है। इसके अलावा अधिक आयु, शारीरिक असक्षमता या कोविडजन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉप के मद्देनजर मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच पाने वाले मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अनुपस्थित पोस्टल बैलेट (एपीबी) के रूप में होम वोटिंग के विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं पहली बार अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।आयोग के निर्देशानुसार राज्य निर्वाचन विभाग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर इसके लिए तैयारियां कर रहा है। उसके अनुरूप जिला निर्वाचन अधिकारी उदयपुर अरविन्द पोसवाल एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़ के निर्देशन में होम वोटिंग और डाक मत पत्र सेल पूरी ऊर्जा के साथ काम में जुटी हुई हैं।वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कोविड संक्रमितों को मिलेगी होम वोटिंग सुविधाभारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में की गई होम वोटिंग सुविधा में आंशिक संशोधन किया है। इस बार 85 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत से
अधिक विकलांग दिव्यांजनों तथा कोविड संक्रमितों को होम वोटिंग की सुविधा दी है। इसके तहत अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर फॉर्म 12डी भर कर प्रस्तुत करना होगा। बूथ लेवल अधिकारी अपने क्षेत्र के ऐसे चिन्हित मतदाताओं को 12डी फॉर्म उपलब्ध कराएंगे तथा भरा हुआ आवेदन प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाएंगे। आवेदनों की जांच के बाद पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे। मतदाता सूची में उनके नाम के सम्मुख पीबी (पोस्टल बैलट) अंकित किया जाएगा। इसके पश्चात रूट चार्ट तैयार कर मतदान दलों को होम वोटिंग के लिए भेजा जाएगा। होम वोटिंग के लिए चिह्नित मतदाताओं की सूचना सभी राजनैतिक दलों और मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी बूथ स्तर के समान ही होम वोटिंग के लिए भी अपने अभिकर्ता नियुक्त करेंगे, जो होम वोटिंग के दौरान उपस्थित रह सकेंगे।आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलट सुविधाभारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें रोडवेज बस के चालक-परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों, अग्निशमन सेवा, पीएचईडी के पंप
संचालक व टर्नर, ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइनमैन, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित मीडियाकर्मियों, दूग्ध उत्पादक संघ से जुड़े कार्मिकों को शामिल किया गया है। इसमें उन्हीं कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे, जिनकी ड्यूटी मतदान दिवस पर नियोजित होने से बूथ पर जाकर मतदान करने से वंचित रहने की संभावना हो। ऐसे मतदाताओं के लिए तीन से पांच दिन की अवधि के लिए डाक मतदान केंद्र मतदान दिवस से पहले रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। इसमें वे किसी भी दिन निर्धारित समय-सीमा में आकर अपना मतदान कर सकेंगे।25 तक भेजनी होगी सूचनाडाक मत पत्र प्रकोष्ठ प्रभारी और नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्मिकों की सूचना को लेकर नोडल विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है। आयोग की ओर से फॉर्मेट जारी किया गया है। इसमें अपेक्षित जानकारियों के साथ 25 मार्च तक सूचना उपलब्ध कराने के समस्त संबंधित अधिकारियों व प्रभारियों को निर्देश दिए हैं।पीबी के बाद बूथ पर मतदान नहींहोम वोटिंग के तहत वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन को मतदान दल सूचना देकर निर्धारित तिथि व समय अनुसार घर पर जाकर वोटिंग कराएंगे। एक बार संबंधित मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर दूसरी बार फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तीसरी बार अवसर नहीं मिलेगा। साथ ही एक बार पोस्टल बैलेट जारी हो जाने और मतदाता सूची में पीबी अंकित होने के पश्चात संबंधित मतदाता को बूथ पर आकर मतदान करने का अवसर नहीं मिलेगा। यह प्रावधान अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्मिकों पर भी लागू रहेगा।
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