जयपुर: गहलोत सरकार विधायकों के साथ पूर्व विधायकों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रही है. अब विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन पर विधायकों के साथ-साथ पूर्व विधायकों को भी एक लाख तक की विदेश यात्रा की राशि का खर्चा सरकार उठाएगी. यह राशि विधायकों और पूर्व विधायकों को देश और विदेश की यात्रा के लिए मिलने वाले कूपन के अलावा हो सकती है. अभी विधायकों को देश और विदेश में ट्रेन,हवाई जहाज और अन्य तरह से यात्रा के लिए 3 लाख और पूर्व विधायकों को 25 हजार तक के कूपन मिलते हैं. अब सरकार विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन से विधायकों के साथ-साथ पूर्व विधायकों की भी विदेश यात्रा का 1 लाख तक का खर्चा उठाने से जुड़ा संशोधन कर रही है. यह संशोधन विधायकों और पूर्व विधायकों को यात्रा के लिए मिलने वाले कूपन के अलावा की जानेवाली विदेश यात्राओं के लिए हो सकता है. माना जा रहा है कि इससे जुड़े संशोधन को विधानसभा में रखने का सर्कुलेशन से कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है. इसके साथ ही इन बिल्स को विधानसभा में रखने की तैयारी है.
राइट टू हैल्थ विधेयक:
-इस विधेयक के जरिये हर नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा का सरकार का दायित्व सुनिश्चित हो सकेगा.
-मुफ्त और रियायती चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेंगी.
-चिकित्सा और स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं को देने के लिए सरकार बाध्य होगी.
-साथ ही प्रदेश के हर नागरिक को उसका यह हक हासिल करने का अधिकार होगा.
जवाबदेही से जुड़ा विधेयक:
-राजस्थान में 2005 में बने राइट टू इनफार्मेशन, 2011 के गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेस 2011 एक्ट और फिर लाया गया था सिटीजन चार्टर .
-इन तीनों को 1 बिल के दायरे में लाकर सूचना के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाएगा जवाबदेही से जुड़े विधेयक के जरिये.
25 विभागों की 220 सेवाओं को माना है दायरे में:
-विधेयक में सिटीजन चार्टर, हियरिंग राइट्स, सोशल ऑडिट जैसी रखी गईं हैं मुख्य विशेषताएं.
सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी संशोधन विधेयक:
-इसके जरिये सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण को नियंत्रित और नियमित किया जा सकेगा.
-सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के नियमों में संशोधन के जरिये किया जा सकेगा नियंत्रण सुनिश्चित.
15 वीं विधानसभा के 7 वें सत्र का 6 माह से सत्रावसान नहीं कराया गया और 7 वें बजट सत्र की बाकी की बैठकें 174 दिन बाद 19 सितंबर से होंगी.
न्यूज़क्रेडिट: firstindianews