राजस्थान

चूरू जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू

Tara Tandi
17 March 2024 10:50 AM GMT
चूरू जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू
x
चूरू । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार चूरू जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार, जिले की राजस्व सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक (एम.एल./बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।
जारी निर्देशानुसार यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिसथाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। इसी क्रम में सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी तथा वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, वे लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने मे सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। इसी के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा।
आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसके लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऎसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा जिसमें जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे तथा न तो ऎसे पम्पलेट्स, पोस्टर्स, चुनाव सामग्री छपवायेगा और न ही छापेगा अथवा उसका वितरण करेगा और न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियो, विडियो कैसेट्स या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं न ही करायेगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना करने वाली किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा, ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन हेतु प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करायेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवगमन नहीं करेगा और न ही नियमों में विहित मात्र से अधिक मदिरा अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सवेरे 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऎसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी, अद्र्धसरकारी, निजी, सार्वजनिक भवनों, स्थलों व सरकारी, अद्र्धसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगायेगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा। निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर, बैनर, कट-आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
आदेशों की अवहेलना या उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति या समूह प्रचलित कानून के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर सत्यानी ने जिले में कार्यरत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा 144 की समुचित पालना के निर्देश दिए हैं।
Next Story