राजस्थान

मकर संक्रांति के मद्देनजर उदयपुर में धारा 144 लागू, पतंगबाजी पर रोक

Neha Dani
14 Jan 2023 11:07 AM GMT
मकर संक्रांति के मद्देनजर उदयपुर में धारा 144 लागू, पतंगबाजी पर रोक
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इससे पहले गहलोत सरकार ने मकर संक्रांति से पहले मांझा से हो रही घटनाओं को देखते हुए राज्य में पतंगबाजी पर रोक लगा दी थी.
उदयपुर : उदयपुर में मकर संक्रांति व आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद शहर में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है और चार घंटे के लिए पतंगबाजी पर रोक लगा दी है.
नगर की अपर जिलाधिकारी (एडीसी) प्रभा गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले धातु मिश्रित मांझा से दोपहिया वाहन चालकों व पक्षियों की जान जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है. एडीसी ने कहा, "जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने जिले की सीमा के भीतर धातु मांझा के थोक और खुदरा बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है।"
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा.
इससे पहले गहलोत सरकार ने मकर संक्रांति से पहले मांझा से हो रही घटनाओं को देखते हुए राज्य में पतंगबाजी पर रोक लगा दी थी.
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