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भरतपुर । लोकसभा आमचुनाव 2024 के तहत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण भरतपुर जिला क्षेत्र के जनसाधारण की सुरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान सम्पन्न करवाये जाने हेतु धारा 144 लागू की।
यह रहेंगे प्रतिबंधित
जिला भरतपुर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 17 अप्रैल को सायं 6 बजे पश्चात से 19 अपै्रल को सायं 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। न ही लाउडस्पीकर का उपयोग करेगा।
आदेश के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होने व इकट्ठा होकर आने जाने की अनुमति नहीं होगी, परन्तु लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर घर-घर सम्पर्क के सिलसिले में 48 घण्टे के दौरान घर-घर जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य, साधित्रों द्वरा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि उस दौरान कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय अपराध माना जाकर अभियोग चलाया जावेगा।
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Tara Tandi
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