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श्रीगंगानगर: जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लोकबंधु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर एवं करणपुर से लगती हुई भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा, किसी किसान को सिंचाई या कृषि कार्य के लिये जाना अनिवार्य हो तो सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखे, बैण्ड नहीं चलायेगा, यह प्रतिबंध राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
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Tara Tandi
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