राजस्थान
चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 प्रभावी चुनाव परिणाम के पश्चात विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
Tara Tandi
18 March 2024 9:49 AM GMT
x
श्रीगंगानगर । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लोकबंधु ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिये चुनाव शान्तिपूर्णक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व जिले के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है, को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला श्रीगंगानगर में जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
बाहर का व्यक्ति भी शस्त्र लेकर जिले में प्रवेश नहीं करेगा
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राईफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन, 12 बोर आदि एवं अन्य तेजधार हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर न घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा, न ही साथ लेकर चलेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त, अतिवृद्ध अथवा बीमार व्यक्ति है जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। श्रीगंगानगर जिले से बाहर का कोई व्यक्ति श्रीगंगानगर जिले की सीमा में वर्णित हथियारों को साथ नहीं लायेगा और न ही प्रयोग व प्रदर्शन करेगा।
साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचोन वाले नारे नहीं लगायेगा
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचोन वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पैम्फलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अनुमति के बिना जुलूस व सभा नहीं कर सकेंगे
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। एसडीएम द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी। चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति प्रचार-प्रसार वाहनों को बाधित नहीं करेगा। लिखित अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे, धार्मिक स्थलों, चिकित्सा स्थलों पर निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
नामांकन के दौरान स्वयं के अतिरिक्त पांच अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।
कोई भी उम्मीदवार नामांकन के दौरान आरओ व एआरओ कार्यालय की 100 मीटर परिधि में तीन से अधिक वाहन ले जाना मना होगा। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के दौरान स्वयं के अतिरिक्त अधिकृत चार से अधिक व्यक्ति कार्यालय के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। वाहनों के काफिले में सुरक्षा वाहनों के अतिरिक्त एक साथ 10 से अधिक वाहन/कार शामिल नहीं होगी। मतदान केन्द्र के आसपास प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। मतदान दिवस के दिन कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में अपने सुरक्षा कर्मी के साथ प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षा कर्मी के साथ निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। मतदान केन्द्र एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। मतदान के दिन मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक लाने व ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा
कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया फेसबुक, टिवटर, व्हाट्सएप, यू-टुयूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार संबंधी संदेश प्रसारित नहीं करेगा। चुनाव के दौरान जारी निषेधाज्ञा की अवहे्लना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जायेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर एरिया में प्रचार-प्रसार नहीं होगा तथा चुनाव परिणाम के पश्चात विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Tagsलोकसभा आम चुनाव2024 चुनावजिले धारा 144 प्रभावी चुनावLok Sabha General Elections2024 ElectionsDistrict Section 144 Elections Effectiveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story