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राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाडा थाना क्षेत्र में 9वीं क्लास की स्टूडेंट को बंधक बनाकर रेप के दोषी को डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है
Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाडा थाना क्षेत्र में 9वीं क्लास की स्टूडेंट को बंधक बनाकर रेप के दोषी को डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक लाख 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषी चाकू दिखाकर स्टूडेंट को भगा ले गया था और 17 दिनों तक उसे कमरे में बंद रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आज शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.
डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी 9 वी क्लास की स्टूडेंट 23 जनवरी 2021 को स्कुल जाने के लिए निकली थी. उस समय माविता गांव निवासी बंशीलाल खराड़ी उसे रास्ते में मिला. बंशीलाल ने उसे बाइक के पीछे बैठने के लिए कहा, तब उसने मना कर दिया. बंशीलाल ने चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी। डर की वजह से पीडिता बाइक के पीछे बैठ गई। इसके बाद बंशीलाल पीडिता को अहमदाबाद लेकर चला गया. जहां उसने पीड़िता को एक कमरे में बंद कर उससे रेप किया.
17 दिन तक बंधक बनाकर उससे कई बार रेप किया. इसके बाद पीड़िता जैसे-तैसे आरोपी के चंगुल से छुटकर अपने घर पहुंची. इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. इसके बाद पीड़िता 11 फरवरी 2021 को अपने पिता के साथ सागवाड़ा थाने पहुची थी और आरोपी बंशीलाल खराड़ी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बंशीलाल खराड़ी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आज शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने बंशीलाल खराड़ी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी पर एक लाख 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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