राजस्थान

युवक की हत्या के 10 साल पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई

Admin4
13 May 2023 8:11 AM GMT
युवक की हत्या के 10 साल पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई
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कोटा। कोटा लड़की के विवाद में युवक की हत्या के 10 साल पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दिनेश उर्फ दीना (30), हुकमा (30) व रायमल (30) को आजीवन कारावास (उम्र कैद) की सजा सुनाई है। सजा के साथ 20-20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों ने बॉडी गार्ड उर्फ मुकेश को पकड़कर सीने में चाकू मारा था और मौके से फरार हो गए थे। इलाज के दौरान बॉडीगार्ड की हॉस्पिटल में मौत हो गई थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि बॉम्बे योजना लुहार बस्ती निवासी मृतक की मां ने 13 मार्च 2013 को थाना उद्योग नगर में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि वो किराए के मकान में रहती है। शाम को उसका बेटा मीट लेकर आया था। वो मीट बना रही थी। उसी समय हुकमा व उसके साथी ने बॉडीगार्ड को आवाज देकर बाहर बुलाया। बॉडीगार्ड बाहर चला गया। गली में हुकमा व रायमल ने उसे पकड़ लिया। दीना ने बॉडीगार्ड के सीने पर चाकू से वार कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी मौके से भाग गए। आरोपी पड़ोस में ही रहते हैं। बॉडीगार्ड से उनकी क्या दुश्मनी थी इस बात की जानकारी नही। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 23 गवाहों के बयान हुए। अब गुरुवार को 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
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