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कोटा। कोटा जानलेवा हमले के करीब 12 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बनवारी लाल, बिहारी लाल,राम कल्याण, बद्रीलाल, रामगोपाल, सूरज व राजेंद्र को 7-7 साल कारावास की सजा व 35-35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी बनवारी लाल, बिहारी लाल, रामगोपाल सगे भाई है। वहीं रामलाल व बद्रीलाल भी आपस मे भाई है। जबकि सूरज व राजेंद्र बद्रीलाल के बेटे है। खेत में गाय घुसने के विवाद में रिश्तेदारों ने मिलकर गांव के युवक पर गंडासे व लकड़ियों से हमला किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश कुमार जैन ने बताया परिवादी रामरतन ने 27 जुलाई 2011 को इटावा थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था दोपहर 4 बजे करीब उसके खेत में बद्रीलाल की गाय उड़द की फसल खा रही थी। जिसको उसने निकाल कर अपने लड़के को बद्रीलाल के घर कहने के लिए भेज दिया। उसका लड़का बद्रीलाल के घर जाकर कहकर आ गया। जिसके बाद सभी आरोपियो ने एक राय होकर हमले की योजना बनाई। आरोपी धारिया, गंडासी, लकड़िया लेकर उसके मकान में घुस गए। और परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला किया। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। हमले में वो, उसकी पत्नी, बेटे घायल हुए।परिवादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। 19 गवाहों के बयान करवाए।
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