राजस्थान
Sawai Madhopur: तीन दवा विक्रेताओं का लाईसेंस निलंबित, दो के निरस्त
Tara Tandi
8 April 2025 4:47 PM IST

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Sawai Madhopur सवाई माधोपुर: सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर तीन दवा विक्रेताओं का लाईसेंस निलम्बित एवं दो दव विक्रेताओं का लाईसेंस निरस्त किया है
सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स गंगा मेडिकल गंगापुर सिटी एवं मैसर्स न्यू सिद्वार्थ मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर सवाई माधोपुर का खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पांच-पांच दिन के लिए तथा मैसर्स लाईफ केयर मेडिकल एण्ड सर्जिकल सदर बाजार सवाई माधोपुर का 15 अप्रैल से 4 मई, 2025 तक 20 दिन के लिए निलम्बित किया है। वहीं मैसर्स निया मेडिकल स्टोर सवाई माधोपुर को कारण बताओं नोटिस का जवाब स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी नहीं भिजवाने और न ही एसएसओ पोर्टल पर प्रेषित करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करने पर उक्त फर्म का खुदरा औषधि लाईसेंस तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया है। इसी प्रकार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स वनेक्स हैल्थ केयर लिमिटेड गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया है।
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