राजस्थान

2012 से पूर्व स्थापित कालोनियों को पट्टा देने के नियम

Admin Delhi 1
20 April 2023 7:58 AM GMT
2012 से पूर्व स्थापित कालोनियों को पट्टा देने के नियम
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झुंझुनूं न्यूज: राज्य सरकार प्रशासन शहरों के साथ अभियान की अवधि बढ़ा रही है। दूसरी ओर नगर परिषद के अधिकारी शासन के स्वायत्तशासी विभाग के सचिव के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. जिसके कारण शहर में 23 साल से पट्टे से वंचित 10 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को पट्टा लेने के लिए नगर परिषद को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है.

ताजा मामला झुंझुनू शहर की 10 50 साल पुरानी कॉलोनियों का है। जिसमें रहवासियों को लीज लेने के लिए नगर परिषद को 280 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से शुल्क देना पड़ता है। जबकि नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्तशासी विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव ने ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को 501 रुपये का पट्टा देने का संयुक्त आदेश जारी किया है.

वर्ष 2000 तक इन कॉलोनियों को आबादी के हिसाब से सम्मान दिया जाता था, अब नहीं

परिषद क्षेत्र की 10 कॉलोनियों के लोगों को लीज के लिए नगर परिषद को मोटी रकम देनी पड़ती है। इसमें तुलस्यान की बावड़ी, रानीसती मंदिर क्षेत्र, गांधी चौक, मित्तल कॉलोनी, मोहल्ला नगरपुरा, रायग्रान मोहल्ला, अशोका होटल के आसपास का क्षेत्र, नेता की ढाणी समेत 10 कॉलोनियों के लोगों को परेशानी हो रही है. इन कॉलोनियों को पुरानी आबादी न मानते हुए राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। जबकि ये कॉलोनियां 30 से 50 साल पुरानी हैं और इनमें लोग सालों से मकान बनाकर रह रहे हैं।

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