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सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने अवैध अफीम की खेती के पांच आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे जुर्माने की सजा से भी दंडित किया गया है। न्यायालय ने आरोपी बाबूलाल पुत्र कल्लूनाथ निवासी ग्राम जाटलाव को धारा 8/15 के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास, धारा 8/17 एन.डी.पी.एस. 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी राकेश पुत्र केदार प्रसाद मीणा, कैलाश पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम कोहली प्रेमपुरा, कालूराम पुत्र माधोलाल बैरवा, नंदकिशोर पुत्र कालूराम बैरवा निवासी रंगवाड़ी कोटा को धारा 8/ के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 15 एनडीपीएस अधिनियम, धारा 8/18 एनडीपीएस अधिनियम। धारा 8/17 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुझे पाँच वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 70-70 हजार रुपये अर्थदंड एवं ग्राम जाटलाव निवासी कल्लूनाथ पुत्र विष्णु नाथ उर्फ विष्णा को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। और 50,000 रुपये का जुर्माना।
खेत में सौंफ की फसल के बीच अफीम की फसल लहलहा रही थी, जिसमें सफेद रंग के फूल व कलियां आ रही थीं। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। उक्त पांचों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि कल्लूनाथ पुत्र बिष्णा के नाम थी। मौके पर बनी झोपड़ी की तलाशी लेने पर हरे रंग के कपड़े के थैले में 460 ग्राम हल्के भूरे रंग का पदार्थ अफीम मिला। अफीम के सभी पौधों को मौके से उखाड़कर एफएसएल के लिए सील कर उनके कंट्रोल सैंपल लिए गए। शेष अफीम के पौधों को उखाड़कर दो सौ बंडलों में सील कर दिया गया। सभी बोरियों का कुल वजन 4 हजार 756.03 ग्राम पाया गया। जांच के दौरान रामराज को अफीम की खेती का मुख्य मास्टरमाइंड पाया गया। पुलिस ने जब्त माल को थाने के गोदाम में जमा करा दिया और पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया.
लोक अभियोजक जितेंद्र शर्मा ने मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि 26 फरवरी 2017 को सुबह 6.05 बजे बौली थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को सूचना मिली कि ग्राम जतलाव में कल्लू व बाबूलाल योगी के खेतों में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है. . बाबूलाल, कैलाश, नंदकिशोर, कालूराम, राकेश अफीम जमा कर रहे हैं। इस पर थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर राजपत्रित अधिकारी व राजस्व अधिकारी तहसीलदार बौली व हल्का पटवारी को स्वतंत्र गवाहों को बुलाकर साथ ले गए. सुबह 8.30 बजे थानाध्यक्ष मय जाप्ता घटना स्थल जाटलाव गांव हार कल्लू नाथ व बाबूलाल के खेत में पहुंचे और घेराबंदी कर दी.
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