राजस्थान
तय स्लैब से नहीं हुआ मासिक योगदान तो ब्लॉक होगा आरजीएचएस कार्ड
Shantanu Roy
31 Jan 2023 12:24 PM GMT
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बड़ी खबर
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिन सरकारी कर्मचारियों की आरजीएचएस की कटौती निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं की जाती है, उनके आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मासिक अंशदान की कटौती नहीं की जा रही है। ऐसे कर्मियों के आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। साथ ही इसके अभाव में आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। कटौती न करने की जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं कर्मियों पर निर्धारित की गई है। आदेश में इसे राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन माना गया है। दरअसल मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 के अनुपालन में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लागू होने के बाद 01 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के लिए भी पात्र होंगे। कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भांति प्रदान की जा रही है।
इस संबंध में वित्त (बीमा) विभाग के आदेश से आरजीएचएस में राज्य कर्मचारियों का अंशदान निर्धारित किया गया है। साथ ही वित्त (बीमा) विभाग के दिनांक 20.07.2021 के स्पष्टीकरण आदेश से स्पष्ट है कि कार्मिकों के परिवीक्षा काल में अंशदान की कटौती मूल वेतन के निर्धारित स्लैब के अनुसार की जानी है जिस पर नियुक्ति की गई है। निर्धारित वेतनमान के स्थान पर किया गया है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि उनके अधीन नियमित/परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारियों की वेतन श्रंखला (स्लैब) के अनुसार वित्त (बीमा) के आदेश के तहत वेतन से मासिक अंशदान की कटौती सुनिश्चित करें। ) विभाग दिनांक 19 अप्रैल 2022। अंशदान एरियर चालान के माध्यम से नहीं, बल्कि वेतन प्रबंधक के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों का अंशदान पूर्व में नियमानुसार नहीं काटा गया है, उनके बकाया अंशदान की राशि फरवरी, मार्च 2023 माह में देय वेतन सहित एरियर पे मैनेजर अथवा प्री पे मैनेजर के माध्यम से जमा करायी जायेगी.
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Shantanu Roy
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