राजस्थान

संविदा पर रखे जायेंगे सेवानिवृत कर्मचारी

Tara Tandi
13 March 2024 8:14 AM GMT
संविदा पर रखे जायेंगे सेवानिवृत कर्मचारी
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श्रीगंगानगर । विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण ) राजस्थान जयपुर के आदेश के अनुसार लोक अभियोजक श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या 2 श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक (सिविल) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 1 श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 2 श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक संख्या-1 श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक सूरतगढ़, अपर लोक अभियोजक करणपुर तथा अपर लोक अभियोजक सादुलशहर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत कर्मचारी संविदा पर रखे जा सकेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि संबंधित कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एक-एक पद रिक्त हैं। इन पदों के लिये इच्छुक सेवानिवृत कार्मिक निर्धारित आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज विज्ञप्ति जारी होने के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक सेवानिवृत कार्मिकों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का चयन प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।
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