राजस्थान

ब्याज, पेनल्टी एवं ई रवन्ना चालानों की जुर्माना राशि में एमनेस्टी योजना से राहत

Tara Tandi
13 March 2024 2:03 PM GMT
ब्याज, पेनल्टी एवं ई रवन्ना चालानों की जुर्माना राशि में एमनेस्टी योजना से राहत
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बून्दी, 13 मार्च। राज्य के परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से पुराने बकाया कर वसूली के लिए ब्याज, पेनल्टी एवं ई रवन्ना चालानों की जुर्माना राशि में राहत देने हेतु एमनेस्टी योजना 2024 की द्योषणा की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि विभाग द्वारा सरकार की और से बकाया कर वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। राज्य सरकार की और से 8 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना के तहत एमनेस्टी योजना 2024 में 31 मार्च 2023 से पहले वाहनों के बकाया कर व एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी में छूट दी जा रही है। ई रवन्ना चालानों में भी जनवरी 2024 से पहले कारित अपराधों पर भी 75 से 99 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।
उन्होने बताया कि 31 मार्च तक जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठा सकते है तथा साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 भार वाहनों का कर बिना पेनल्टी 15 मार्च तक जमा करवा सकते है अन्यथा नियत तिथि के पश्चात् कर जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनल्टी आरोपित की जावेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0747-2443420 पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।
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