टैक्स जमा नहीं करने वाले जिले के 950 डिफाल्टर वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जायेगा
भरतपुर न्यूज: परिवहन विभाग के अधिकारियों ने टैक्स जमा नहीं करने वाले भारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि परिवहन मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2023-24 के भारी वाहनों का टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गयी थी. इसके बाद शास्ति सहित कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। कर राशि की वसूली ऑनलाइन ही की जा रही है, इसके लिए उप परिवहन कार्यालय कमान में अतिरिक्त काउंटर खोला गया है। वाहन स्वामी को अपने वाहन का टैक्स अंतिम तिथि तक जमा कराना होगा, अन्यथा उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है.
इसके लिए विभाग ने डाटा कलेक्ट कर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। बैरवा ने बताया कि विभाग को मार्च तक करीब 3700 भारी वाहनों का टैक्स जमा करना था, जिसमें से करीब 2750 वाहनों का ही 31 मार्च तक टैक्स जमा किया गया है, शेष वाहनों का टैक्स समय पर जमा नहीं किया गया तो ऐसे में स्थिति, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसे नष्ट मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।