महिला सुधार गृह में विधिक सहायता एवं परामर्श संबंधी आवश्यकताओं की ली जानकारी
कोटा: कोटा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा ने केंद्रीय कारागृह, कोटा व महिला सुधार गृह, कोटा का निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों से संवाद कर उनकी दैनिक आवश्यकताओं व सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, मेड़िकल सुविधाओं तथा विधिक सहायता एवं परामर्श संबंधी आवश्यकताओं आदि के संबंध में जानकारी ली तथा ऐसे बंदी जिनकी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है उन बंदियों के संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता आवेदन पत्र भरवाने के निर्देश दिए। जेल में बंदियों को उपलब्ध करवाये जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व कारागृह परिसर की साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखने तथा बंदीगण को समुचित चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान जेल की मरम्मत का कार्य प्रगति पर था।
केन्द्रीय कारागृह की क्षमता 1009 बंदियों की है वक्त निरीक्षण कारागृह में 1423 बंदी निरूद्ध होना जेल प्राधिकारियों द्वारा बताया गया जो कि क्षमता से अधिक है। महिला सुधार गृह में 33 महिला बंदी का निरूद्ध होना बताया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा द्वारा उपस्थित बन्दियों को बंदियों के विधिक अधिकारों, प्ली बारगेनिंग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित भी किया गया।