
x
पढ़े पूरी खबर
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ पोक्सो कोर्ट ने बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दो लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। विशेष विधि अभियोजक योगेश कुमार जशी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 जनवरी 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दी थी कि अपनी नाबालिग बेटी को घर में अकेला देख आरोपी मयूर आया और उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसके बाद 1 जनवरी 2022 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को हिरासत में ले लिया.

Kajal Dubey
Next Story