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नाबालिग लड़की का अपहरण
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में युवक अमन को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 21 साल के इस आरोपी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के कपड़ों पर आरोपी का डीएनए मैच हुआ था. यह साबित हो चुका है कि उसने पीड़िता के साथ संबंध बनाए थे. इसके अलावा पीड़िता के नाबालिग होने के कारण उसकी सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं पीड़िता के अधिवक्ता मोहम्मद आबिद खान ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी 2019 की शाम पीड़िता दूध लेने गयी थी. रास्ते में आरोपी उसे धमकी देकर अपने साथ टोंक ले गया। यहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. रेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. वहीं, मौका देखकर पीड़िता खेतों के रास्ते मुख्य सड़क पर आ गई और फिर बस में बैठकर जयपुर आ गई. यहां आकर पीड़िता ने टैक्सी चालक के मोबाइल से अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी.
वहीं, पीड़िता की मां ने 31 जनवरी को खोनागोरियान थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराकर दुष्कर्म की आशंका जताई थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस ने अपनी जांच में माना कि आरोपी उसे स्कूटी पर बैठाकर नहेता गांव ले गया था. जहां उसने अपने परिचित के घर पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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