जयपुर न्यूज़: विजयपुर थाना क्षेत्र में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश जमीन में गाड़ देने के चर्चित केस में आरोपी संदेह के लाभ से कोर्ट में बरी हो गए। वहां संबंधित थानेदार, आईओ, सिपाही, पुलिस के फोटोग्राफर, पोस्टमार्टम करने वाला मेडिकल बोर्ड और खुद फरियादी तक लगभग सभी अहम गवाहों ने अभियोजन को झूठा साबित कर दिया।
डीजे कोर्ट के हाल में फैसले के बाद भास्कर केस स्टडी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अप्रैल-मई 2021 में यह मामला खूब चर्चा में रहा था। पुलिस ने दो आरोपियों द्वारा बताई गई जमीन खोदकर 18 दिन से लापता 26 वर्षीय युवती की लाश निकाली थी। मुख्य आरोपी अमरपुरा सरपंच पति भरत धाकड़(41) व सहयोगी प्रतापसिंह (22) के खिलाफ चालान पेश होने के बाद केस जिला न्यायालय में आया।अभियोजन के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं था।
न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने संदेह के लाभ से आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने किस तरह अनुसंधान किया, यही समझ से परे हैं।