
x
धौलपुर। जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक 17 वर्षीय नाबालिग के फोटो खींच कर और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के मनिया थाने पर एक परिवादी ने 14 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे उसने बताया कि 13 अप्रैल 2021 की देर रात को एक युवक उसके घर में घुस आया और जगार होने पर युवक परिवार की महिला को धक्का देकर भाग गया.
पीड़ित नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया कि करीब बीस दिन से कमल सिंह उसे स्कूल आते-जाते परेशान करता था और दस दिन पहले आरोपी कमल सिंह नाबालिग के कमरे में आ गया और उसने कट्टे की नोक पर उसके साथ कई फोटो खींच लिए और बाद मे फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी कमल सिंह ने उसके कमरे पर आकर जबरन चार बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
मनिया थाना पुलिस ने आरोपी कमल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया मामले की जांच कर रहे मनिया सीओ मनोज गुप्ता ने आरोपी कमल सिंह पुत्र सीताराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया मुल्जिम कमल सिंह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं. लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में साक्ष्य पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज आरोपी कमल सिंह को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दस वर्ष के कठोर कारावास और आईटी एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई हैं. साथ ही आरोपी को 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है. आरोपी को सुनाई गयी सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday

Admin4
Next Story