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जोधपुर। जोधपुर के जेएनवीयू हॉकी ग्राउंड में 16 जुलाई की सुबह नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने नौ दिन में जांच पूरी कर बुधवार को कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया. पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर ने रिपोर्ट में चालान रखा है। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.आरोप पत्र में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी लगाई गई है. एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद, तीनों आरोपी समंदर सिंह भाटी, धर्मपाल सिंह और भट्टम सिंह अपने शेष प्राकृतिक जीवन यानी मृत्यु तक जेल में रहेंगे। चौथे मामले में छेड़छाड़ के आरोपी गेस्ट हाउस केयरटेकर सुरेश को भी सात साल की सजा हो सकती है.
पुलिस ने चालान में नाबालिग लड़की के बयान, डीएनए, डिजिटल, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और जैविक साक्ष्य आदि को आरोपों का आधार बनाया है। पुलिस ने आरोप पत्र में घटना का मुख्य गवाह लड़की के प्रेमी को बनाया है, जिसके सामने तीनों दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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