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राजस्थान | नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी सौतेले पिता को गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट क्रम 5 ने बीस साल के कठोर कारावास और 27 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता अपनी मां के साथ 8 अक्टूबर 2020 को नयापुरा थाने पहुंची। पीड़िता की मां ने शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि दीपू (बदला हुआ नाम) उसका दूसरा पति है। पहले पति से उसके बेटी है। 7 अक्टूबर की रात को वो घर पर सो रहे थे। उसकी 15 साल की बेटी भी पास में सो रही थी। दीपू ने उसकी बेटी के साथ रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। 10 गवाहों के बयान कराए गए। 22 दस्तावेज पेश किए।
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Harrison
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