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राजस्थान | नाबालिग से रेप के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी विनोद (25) निवासी इंडस्ट्रियल एरिया छावनी रामचंद्रपुरा हाल अनंतपुरा थाना क्षेत्र को 20 साल कठोर कारावास व 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 15 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सवाईमाधोपुर में अपनी बहिन के यहां रखकर दुष्कर्म किया। बाद में किराए से रूम लेकर भी नाबालिग से रेप किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को पीड़िता के पिता में अनंतपुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसके दो बेटे व एक 15 साल की बेटी है। 14 अप्रैल को उसकी बेटी बिना बताए घर से निकल गई। उसे परिवार, रिश्तेदार व पड़ोसियों के यहां ढूंढा लेकिन बेटी का पता नहीं लगा। उन्हें शक है कि विनोद नाम का लड़का उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ जुलाई 2022 में कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान करवाए और 29 दस्तावेज पेश किए गए।
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Harrison
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