राजस्थान

रेप के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

Rounak Dey
27 Jan 2023 12:52 PM GMT
रेप के आरोपी को 10 साल की कठोर कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया
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बूंदी विशेष अदालत पॉक्सो कोर्ट (क्रम संख्या 1) के न्यायाधीश सलीम बदर ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अप्रैल 2021 को पीड़िता के पिता ने लखेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण बड़ाखेड़ा निवासी देवराज पुत्र बद्रीलाल ने किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद देवराज को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष का बचाव करते हुए विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने 16 गवाह और 15 दस्तावेज पेश किए।
Rounak Dey

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