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भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्र सिंह नागर ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने बताया कि पुर थाने में एक परिवादी ने गत 16 फरवरी को एक रिपोर्ट पेश की कि उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से गई थी, जो लौट कर नहीं आई। परिवादी ने पुर निवासी छोटू लाल माली पर अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शंका जाहिर की।
पुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी छोटू लाल माली को अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने तफ्तीश पूर्ण कर आरोपी छोटू लाल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान 21 गवाहों के बयान करवाते हुए 39 दस्तावेज पेश कर छोटू लाल पर लगे आरोप सिद्ध किए। इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी छोटू लाल को नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 61000 के जुर्माने से दंडित किया।
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