कोटा न्यूज़: नाबालिग से रेप के करीब दो साल साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी दुर्गेश (27) निवासी थाना सुकेत को 20 साल कठोर कारावास व 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 13 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ एमपी के मंदसोर ले गया। वहां 15-20 दिन तक साथ रखकर दुष्कर्म किया।
विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि 27 अगस्त म 2021 को परिजनों ने सुकेत थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था, 13 साल की बेटी तीसरी कक्षा तक पढ़ी लिखी है। 26 अगस्त की शाम साढ़े 5 बजे उसकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई। आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिली। उसके पास मोबाइल भी है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बालिका को दस्तयाब के बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाह के बयान कराए। 24 दस्तावेज पेश किए।