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कोटा। कोटा पोस्को कोर्ट ने दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अनंतपुरा के भांडाहेड़ा थाना कैथून हाल निवासी आरोपी मयंक (25) को 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वार्ड पार्षद चुनाव के दौरान आरोपी की 14 वर्षीय किशोरी से जान पहचान हो गई। फिर फोन और मैसेज पर बात करके नजदीकियां बढ़ाईं। उसे बहला-फुसलाकर जयपुर और बांद्रा ले जाया गया। 7 दिन तक अपने पास रखा। उसके साथ बलात्कार किया।
विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने कहा- दो मार्च 2021 को परिवादी ने एसपी को तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि 1 मार्च को 14 वर्षीय किशोरी अपने छोटे भाई के साथ ड्राइंग रूम में सो रही थी. सुबह उठे तो बालिका वहां नहीं थी। घर से 10 हजार रुपए और सोने की चेन व लड़की के कपड़े गायब थे। यहां उसकी और रिश्तेदारों की तलाश की। वह नहीं जानता था। लड़की लड़के को बुला रही है। और व्हाट्सएप पर बात करता था। परिजन जब लड़के के घर गए तो लड़का जयपुर के लिए निकल चुका था। फोन करने पर लड़के ने फोन रिसीव नहीं किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की को सौंपने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 16 गवाहों के बयान लिए।
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