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कोटा। कोटा दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम-3 ने गुरुवार को आरोपी इकबाल उर्फ बाक्यान उर्फ मोहम्मद मियां को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने फैसले में कड़ी टिप्पणी की. इसमें लिखा है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। एक महीने तक शारीरिक संबंध बनाएं, जो गंभीर अपराध है. यदि आरोपियों के साथ नरमी का रवैया अपनाया गया तो लड़कियों को बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण करने जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि काली पलटन कचहरी टोंक निवासी इकबाल के खिलाफ आरोप था कि वह 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर टोंक ले गया। जहां कई बार दुष्कर्म किया। अयाना पुलिस ने 6 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया था। डेढ़ महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने टोंक जाकर लड़की को ढूंढा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद 22 दिसंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने सुनवाई के बाद आरोपी इकबाल को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कोटा | दुष्कर्म के प्रयास के 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण ने गुरुवार को आरोपी त्रिलोकचंद को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सजा के साथ-साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जज ने फैसले में लिखा कि 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जो गंभीर प्रकृति का घृणित कृत्य है. ऐसे मामलों में आरोपी किसी भी प्रकार की क्षमा या उदारता का हकदार नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि गोविंद नगर निवासी त्रिलोकचंद पर 15 जुलाई 2012 को परिवादी की 11 वर्षीय पुत्री को खंडहर के पास झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप था। अनंतपुरा पुलिस ने चालान पेश किया था। . अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराये गये.
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