राजस्थान

Rajasthan: सरकार ने कोरोना के लिए लाया नया विधेयक, जिसमें वायरस से बचाव के लिए अब मास्क पहनना होगा जरूरी

Nilmani Pal
31 Oct 2020 1:13 PM GMT
Rajasthan: सरकार ने कोरोना के लिए लाया नया विधेयक, जिसमें वायरस से बचाव के लिए अब मास्क पहनना होगा जरूरी
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संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदन में राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पेश किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक शनिवार को विधानसभा में पेश किया. संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदन में राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया.

मास्क का उपयोग होगा अनिवार्य

विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है. इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेस मास्क या किसी फेस कवर से समुचित रूप से ढका न हो.


कोरोना का संक्रमण रोकने में है प्रभावी

विधेयक में कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है. इसी के मद्देनजर राज्य सरकार का ये भी विचार है कि सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों, सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए जिसने मास्क न पहना हो.


तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए

गौरतलब है कि, विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शनिवार को फिर शुरू हुई जिसमें राज्य सरकार ने कृषि संबंधी केंद्रीय कानूनों के राज्य के किसानों पर असर को 'निष्प्रभावी' करने के लिए तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए.

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