
राजस्थान | राजस्थान में मसाज सेंटर्स की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसमें सेंटर संचालकों के लिए कुछ कड़े नियम तय किए गए हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:
कमरों में पीछे कुंडी नहीं होगी – मसाज सेंटरों के कमरों के दरवाजों पर अंदर से कुंडी लगाने की अनुमति नहीं होगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके।
मुख्य द्वार हमेशा खुला रहेगा – सेंटर का मेन गेट पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकेगा, जिससे पुलिस और प्रशासन कभी भी निगरानी कर सके।
CCTV निगरानी अनिवार्य – गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि प्रवेश द्वार और रिसेप्शन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
कर्मचारियों का सत्यापन जरूरी – सभी कर्मचारियों और मसाज थेरेपिस्ट का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
अनैतिक कार्यों पर रोक के लिए सख्त कार्रवाई
राजस्थान में कई जगहों पर मसाज सेंटरों की आड़ में देह व्यापार जैसे अनैतिक कामों की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। जो सेंटर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
पुलिस का क्या कहना है?
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए समय-समय पर छापेमारी भी की जाएगी। इस गाइडलाइन के आने से संभावित आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा और मसाज सेंटरों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
व्यवसायियों में हलचल, ग्राहकों पर भी नजर
नई गाइडलाइन जारी होते ही मसाज सेंटर संचालकों में हलचल मच गई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि अगर कोई ग्राहक भी अनैतिक कार्यों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।





