राजस्थान
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 (प्रारम्भिक) जिला परीक्षा समन्वयक
Tara Tandi
29 Sep 2023 12:21 PM GMT
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राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 1 अक्टूबर 2023, रविवार को आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 (प्रारम्भिक) में सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के सम्बंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार स्वामी की अध्यक्षता में केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं उप समन्वयकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस नोडल अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र कुमार एवं नगर निगम आयुक्त बीना महावर भी मौजूद रहे।
जिला परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ने कहा कि परीक्षा में नियुक्त समस्त कार्मिक पूर्ण निष्ठा, जिम्मेदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से परीक्षा सम्पन्न करायेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में इस परीक्षा के लिए 84 केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें 23 हजार 665 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक समन्वय, पर्यवेक्षण व निगरानी रखते हुए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा व सुनिश्चित करते हुए कोषागार में संग्रहण व वितरण नियमानुसार करें। उन्होंने नकल को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी।
1 घंटे पूर्व पहुंचना होगा-
प्रधानाचार्य एवं पेपर कॉर्डिनेटर सुरेन्द्र गोपालिया ने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 (प्रारम्भिक) के संबंध में जारी निर्देशों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व तक ही दिया जायेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे समय से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश लें जिससे परेशानी से बचा जा सके।
ये दस्तावेज लाने होंगे-
उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर मूल आधार कार्ड एवं प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने परीक्षा केन्द्र पर नकल व अनुचित साधन के प्रयोग या प्रयास की दृष्टि पर सतत निरीक्षण व पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिये।
पुलिस बल रहेगा तैनात-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र ने बताया कि परीक्षा केन्द्रांे पर आवश्यक पुलिस बल की तैनाती करने के साथ ही परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय जांच की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक पेपर की बॉक्सिंग व अनबॉक्सिंग के समय विशेष सजगता का ध्यान रखें, अनावश्यक व्यक्ति का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश निषेध करें एवं आवश्यक होने पर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना देवें। उन्होंने प्रश्न पत्र केन्द्र पर पहुंचाने, वीक्षकों को वितरण, संग्रहण एवं सील्ड पैकेट बनाने के लिए निर्धारित समयसीमा की पालना सुनिश्चित करने को कहा।
नकल करते पाये जाने पर होगी कार्रवाई-
जिला परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ने नकल को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णतया निषेध एवं कठोर दण्ड से दण्डनीय है। ऐसा किये जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दण्ड एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ रूपये तक हो सकता है, तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जायेगा। यह कृत्य संज्ञेय, अजमानतीय एवं गैर समझौता योग्य अपराध है।
यह प्रतिबंधित रहेगा-
उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में परीक्षा में किसी भी प्रकार की सामग्री से सहायता लेना या इलैक्ट्रोनिक गैजेट का उपयोग करना, किसी व्यक्ति के स्थान पर छद्य रूप से परीक्षा देना, प्रश्न पत्र को लीक करना, लीक का प्रयास या षडयंत्र करना, प्रश्न पत्र को अवैध रूप से प्राप्त करने एवं लीक करने या कब्जाने का प्रयास करने, प्रश्न पत्र को अवैध रूप से हल करने का प्रयास करना या सहायता मांगना, परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, अनुचित साधन का उपयोग करने की श्रेणी में आता है।
उन्होंने बताया कि इसमें प्रश्न पत्र से सम्बंधित कोई भी गोपनीय सूचना किसी को लीक करना या देने का वचन देना, प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट का किसी भी रूप से अप्राधिकृत कब्जा या लीक या ऐसा करने का प्रयास करना, परीक्षार्थी एवं परीक्षा ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना, संस्था या संस्था के अधिकारी या उसके प्रबंधतंत्र में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति की सहमति, मौन-अनुकूलता या लापरवाही से भर्ती परीक्षा से सम्बंधित कोइ भी अपराध करने वाले व्यक्ति को दण्ड के साथ सम्पूर्ण परीक्षा व्यय की वसूली करते हुए सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त आचरण एवं अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जप्ती, कुर्की और अधिहरण भी किया जायेगा।
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