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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट से राहत नहीं मिली। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की गहलोत की अर्जी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने सीएम गहलोत को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मानहानि का केस चलता रहेगा।
दरअसल, मामले की पिछली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने गहलोत की अर्जी का विरोध कर कहा था कि गहलोत की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं हैं। गत 14 सितंबर को कोर्ट ने गहलोत और शेखावत के वकीलों की ओर से चली सवा घंटे की बहस के बाद 19 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे। दोनों पक्षों के वकीलों में करीब सवा घंटे तक तीखी बहस हुई। केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील आदित्य विक्रम सिंह ने बताया कि अब अशोक गहलोत को कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 25-26 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी।
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