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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पुलिस आयुक्तालया द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थलों पर 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित रहने पर पाबंदी रहेगी। आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक जगहों पर नही जा सकेगा। जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक, लोक शांति भंग करने वाले तथ्य आदान-प्रदान नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगा और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा।
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